UP Vidhwa Pension Yojana: यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) केंद्र सरकार की मदद से योगी आदित्य नाथ जी द्वारा शुरू की गई है। यूपी विधवा पेंशन के तहत यूपी की निराश्रित विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा 300 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। ताकि विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें।
UP Vidhwa Pension Yojana
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने निराश्रित विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की है। योजना का लाभ यूपी की उन विधवा महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज आदि प्रदान करने जा रहे हैं। हमारे लेख को अंत तक विस्तार से पढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं।
UP Vidhwa Pension Online Apply
यूपी विधवा पेंशन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह दी जाने वाली 300 रुपये की पेंशन राशि सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में पहुंचेगी, इसलिए आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की इच्छुक विधवा महिलाएं आवेदन करना चाहती हैं। वह यूपी विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं और इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य की उन विधवाओं को सरकार द्वारा प्रति माह 300 रुपये की पेंशन राशि प्रदान करना है जिनके पास अपने पति की मृत्यु के बाद अपने वित्तीय अस्तित्व के लिए कोई सहारा नहीं है। विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर के आर्थिक स्तर में सुधार करना तथा बेहतर आजीविका प्रदान करना। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से विधवाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाना।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ बीपीएल धारकों और अन्य सभी गरीब विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन (Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana) का लाभ राज्य की ग्रामीण और शहरी विधवा महिलाओं को दिया जाएगा।
- यदि कोई विधवा महिला नौकरी करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
- अगर विधवा महिलाओं को पहले से ही कहीं और से पेंशन मिल रही है तो वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हो सकती हैं।
- विधवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है।
- इस योजना के दौरान यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी विधवा के बच्चे हैं और वे नाबालिग हैं, तो भी वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने वाली महिलाओं को सबसे पहले योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद होम पेज खुलेगा जिस पर आपको अप्लाई ऑनलाइन विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आवेदन पत्र खुल जाएगा। इस आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, तहसील, पति का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि आदि भरें। सारी जानकारी भरने के बाद इसे सबमिट कर दें. इस प्रकार आपका उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन हो जायेगा।
यूपी विधवा पेंशन योजना दस्तावेज़ (पात्रता)
- इस योजना के तहत विधवाओं की आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन करने वाली विधवा महिलाएं उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड, वोटर कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाणपत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
यूपी विधवा पेंशन आवेदन स्थिति
सबसे पहले उत्तर प्रदेश पेंशन योजना (Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अब आपको होमपेज पर तीन विकल्प मिलेंगे। उस विकल्प का चयन करें जिसमें आपने पेंशन के लिए आवेदन किया था। जब आप आवश्यक विकल्प पर क्लिक करेंगे, तो पावर विंडो तीन विकल्पों के साथ खुलेगी, पहला है “अभी आवेदन करें” दूसरा है “लॉगिन” और तीसरा है “आवेदन स्थिति”। अब दूसरे विकल्प “चेक एप्लिकेशन स्टेटस” पर क्लिक करें और पंजीकरण संख्या, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें। आवेदन की स्थिति जांचने के लिए अंत में सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें।
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