UP Bhagya Lakshmi Yojana: उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत, यदि किसी लड़की का जन्म होता है तो उसके परिवार को यूपी (Uttar Pradesh) सरकार द्वारा 50000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है और जब बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, तो उसके परिवार को 200000 रुपये दिए जाते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का है।
UP Bhagya Lakshmi Yojana
यह योजना (UP Bhagya Lakshmi Yojana) बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोग बेटियों को बहुत समझते हैं, इस योजना के माध्यम से यूपी सरकार द्वारा यह संदेश दिया गया है कि बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटे और बेटियों को समान लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही यूपी सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनमें से एक है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की पात्रता लाभ और दस्तावेजों से संबंधित सभी जानकारी देने जा रहे हैं।
UP Bhagya Lakshmi Yojana Overview
Scheme Name | Bhagya Lakshmi Yojana |
राज्य का नाम | UP |
Beneficiary | Girl Child |
उद्देश्य | बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना |
आधिकारिक वेबसाईट | mahilakalyan.up.nic.in |
पंजीकरण का साल | वर्तमान वर्ष |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र उस अस्पताल से जारी किया गया जहां बेटी का जन्म हुआ था
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Uttar Pradesh भाग्यलक्ष्मी योजना के उद्देश्य
इस योजना के तहत गरीब परिवारों की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इस योजना के तहत एक ही परिवार की दो बेटियों को लाभ मिल सकेगा। इस योजना (UP Bhagya Lakshmi Yojana) के तहत न केवल बेटी बल्कि उसकी मां को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। लड़की की पढ़ाई का पूरा खर्च Uttar Pradesh सरकार उठाएगी। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि लड़की शिक्षा के प्रति जागरूक हो ताकि उसका भविष्य उज्ज्वल हो सके।
उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना की पात्रता
- यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मूल निवासी ही आवेदन कर सकते हैं।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए नवजात कन्या का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- इस योजना के लिए नामांकित लड़कियां 18 वर्ष की होने से पहले शादी नहीं कर सकती हैं।
- UP Bhagya Lakshmi Yojana के तहत एक ही परिवार की दो लड़कियों का नामांकन किया जा सकता है।
- इस योजना के तहत कोई भी लड़की बाल श्रम में शामिल नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना में भाग लेने के लिए लड़की के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य की कई लाभार्थी लड़कियों को लाभ मिल रहा है, इसलिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों को दिया जाएगा। वह बेटियों के प्रति समाज की इस मानसिकता को बदलना चाहती हैं कि वे लड़कों से कम हैं और लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से लड़कियों की स्थिति में सुधार और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों को उनकी शिक्षा और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रूण हत्या जैसे पाप को रोकना और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाना है। इस योजना के तहत लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है
Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana के लिए कैसे आवेदन करे
- इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) यानी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा। ध्यान रहे कि यहां आपको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी।
- इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट से उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना (UP Bhagya Lakshmi Yojana) एप्लीकेशन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करें।
- एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसमें पूछी गयी जानकारी भरे जैसे की नाम, पता, जन्म तिथि, आदि की जानकारी दें।
- आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी जरुरी दस्तावेज़ इसके साथ अटैच कर दें।
- अब आपको आवेदन फॉर्म को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करा दें।
- इस तह आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
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