Sukh Samman Nidhi Yojana: सभी महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, यहां से भरें आवेदन फॉर्म

Sukh Samman Nidhi Yojana: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को अप्रैल महीने से 1500 रुपये मासिक पेंशन का लाभ देगी। इसके लिए सरकार की ओर से नियम और शर्तें तय की गई हैं। इसके अलावा सुख सम्मान निधि योजना के फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं।

Sukh Samman Nidhi Yojana

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) के तहत केवल उन महिलाओं को 1500-1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे जिन्हें सरकार से नियमित आय नहीं मिलती है। सरकार ने योजना के तहत पात्र महिलाओं की जानकारी एकत्र करने के लिए फॉर्म जारी किए हैं। महिलाओं को तहसील कल्याण अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। योजना के तहत केवल हिमाचल की मूल निवासी महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। इसके बाद संबंधित विभाग द्वारा धनराशि जारी कर दी जाएगी।

Sukh Samman Nidhi Yojana के लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) के माध्यम से राज्य की महिलाओं को वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे, पहली किस्त की रकम अप्रैल महीने से शुरू हो सकती है। इस योजना के तहत राज्य की लगभग 500000 पात्र महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को भी राशि बढ़ाकर 1500 रुपये दिये जायेंगे।

सुख सम्मान निधि योजना की पात्रता

  • सुख सम्मान निधि योजना फॉर्म भरने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य के गरीब और असहाय परिवारों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
  • राज्य के बीपीएल परिवारों और अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।
  • आवेदक महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Sukh Samman Nidhi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन पत्रिका
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सुख सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य और इच्छुक महिलाएं नीचे दिए गए चरणों का पालन करके सुख सम्मान निधि योजना (Sukh Samman Nidhi Yojana) के लिए आवेदन कर सकती हैं। हिमाचल प्रदेश की सुख सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले अपने नजदीकी तहसील कल्याण कार्यालय में जाना होगा। अब वहां आपको सुख सम्मान निधि योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और फिर आवेदन पत्र को सही ढंग से भरना होगा।

आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करने के साथ-साथ आपको सभी आवश्यक दस्तावेज भी उस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे। अब अंतिम प्रक्रिया के रूप में पूरा आवेदन पत्र इस तहसील कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन में दी गई सभी जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। यदि आपकी जानकारी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार पाई गई तो आपको योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

परिवार में इन श्रेणियों के सदस्य होने पर कोई लाभ नहीं होगा

यदि परिवार में केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, अनुबंध, आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी, अंशकालिक श्रेणी के कर्मचारी हैं तो महिलाओं को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, सेवारत या पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाएं, मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मध्याह्न भोजन, बहु-कार्य कार्यकर्ता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी, पंचायती राज संस्थानों के कर्मचारी, शहरी स्थानीय निकाय, विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र केंद्र-राज्य सरकार के अधीन निकाय। उपक्रमों, बोर्डों, परिषदों, एजेंसियों में काम करने वाली महिलाओं, पेंशनभोगियों, वस्तु एवं सेवा कर के लिए पंजीकृत व्यक्तियों और आयकर दाताओं के परिवारों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

सुख सम्मान निधि योजना की पहली किस्त कब आएगी?

अभी फॉर्म प्राप्त किया जा रहे हैं। एक बार इस योजना में आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद क़िस्त आना स्टार्ट हो जाएगी।

सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य में शुरू की गयी है ?

सुख सम्मान निधि योजना हिमांचल प्रदेश राज्य में शुरू की गयी है।

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