Rajshri Yojana: सरकार द्वारा बेटियों को बेटों के समान शिक्षा का अधिकार देने और भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजश्री योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत बालिका को उसके जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत बेटियों को कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता विभिन्न स्तरों पर प्रदान की जाती है। राजश्री योजना (Rajshri Yojana) का लाभ केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को ही दिया जाएगा।
Rajshri Yojana
राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। जिससे बालिकाओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों के पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भेदभाव को रोका जाएगा और लड़कियों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य भी सुनिश्चित किया जाएगा। राजश्री योजना (Rajshri Yojana) संस्थागत प्रवास को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी कारगर साबित होगी।
Rajshri Yojana के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।
- इसके अलावा लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षिक स्तर में भी सुधार किया जाएगा।
- Rajshri Yojana के माध्यम से लड़कियों को ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह
- लड़कियों को 6 किस्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह योजना बालिकाओं के सर्वांगीण विकास में कारगर साबित होगी।
- इसके अलावा इस योजना के माध्यम से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश लेने पर बालिकाओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- जिससे राज्य के नागरिक लड़कियों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- यह योजना लड़कियों को समाज में समानता का अधिकार भी प्रदान करेगी।
राजश्री योजना के लिए पात्रता
लाभार्थी के माता-पिता के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यदि प्रथम किस्त के समय लाभार्थी के माता-पिता के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस स्थिति में संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रथम किस्त का लाभ प्रदान किया जाएगा। लेकिन दूसरी किस्त का लाभ लेने से पहले आधार कार्ड की कॉपी देना जरूरी है।
ऐसी सभी माताएं जिनका राज्य के बाहर संस्थागत प्रसव हुआ है और उन्हें जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिला है, उन्हें बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ऐसे में इस योजना का लाभ मूल क्षेत्राधिकार वाले सरकारी चिकित्सा संस्थान से देय होगा। राज्य के बाहर की गर्भवती को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ये महिलाएं होंगी पात्र
प्रथम एवं द्वितीय किस्त का लाभ संस्थागत प्रसव से जन्मी सभी बालिकाओं को प्रदान किया जायेगा। तीसरी और उसके बाद की किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संस्थाओं तक ही सीमित होगा। इसके अलावा पहली दो किश्तों के अलावा अन्य किस्तों का लाभ केवल उन्हीं लड़कियों को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार में रहने वाली संस्थाओं की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी।
दूसरी किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड अथवा ममता कार्ड के अनुसार सभी टीकाकरण करवाने के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
प्रथम किस्त की सभी लाभार्थी बालिकाओं को एकीकृत बाल विकास सेवाओं के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्रों से जोड़ने का भी प्रयास किया जायेगा। राजश्री योजना (Rajshri Yojana) की अगली किस्त तभी प्रदान की जाएगी जब अन्य किस्तों की राशि लाभार्थी को पहले प्राप्त हो चुकी हो। इस योजना का लाभ बालिका को तभी प्रदान किया जाएगा जब वह हर स्तर पर सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- माता पिता का आधार कार्ड
- बालिका का आधार कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड
- ममता कार्ड
- विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण पत्र
- दो संतानों संबंधित स्व घोषणा पत्र
- 12वीं कक्षा की अंक तालिका
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आदि
Rajshri Yojana के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको नजदीकी ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपको आवेदन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी ई-मित्र या अटल सेवा केंद्र में देनी होगी। आपका फॉर्म ऑपरेटर द्वारा भर दिया जाएगा।
संचालक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपलोड किये जायेंगे। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आपको एक संदर्भ संख्या प्रदान की जाएगी। इस रेफरेंस नंबर के जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर पाएंगे।इस प्रकार आप Rajshri Yojana के तहत आवेदन कर पाएंगे।
राजश्री योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क
राजश्री योजना के संबंध में अधिक जानकारी और सहायता के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.rajasthan.gov.in/content/wcd-cms/hi/dwe-home-page/schemes-and-services/mry.html पर जाकर ली जा सकती है। इसके अलावा इस योजना के टोल फ्री नंंबर 1800-180-6127 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। वहीं योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने जिले में कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
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