PMVV Yojana: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? जाने ब्याज दर, मैच्योरिटी लाभ, आवेदन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी

PMVV Yojana: भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया है। यह एक पेंशन योजना है। इस योजना (PM Vaya Vandana Yojana) के तहत अगर 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक मासिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 साल तक 8% ब्याज मिलेगा। अगर वे सालाना पेंशन विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 साल तक 8.3 फीसदी ब्याज मिलेगा। PMVV Yojana के तहत वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर अच्छा ब्याज मिलेगा।

PMVV Yojana

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVV Yojana) का मुख्य उद्देश्य भारत के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना है। यह पेंशन उन्हें उनके द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज देकर प्रदान की जाएगी। इस योजना के जरिए देश के वरिष्ठ नागरिक आत्मनिर्भर बनेंगे और उन्हें बुढ़ापे में दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों में आर्थिक स्वतंत्रता उत्पन्न होगी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए पात्रता

आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना (PM Vaya Vandana Yojana) के अंतर्गत अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत पॉलिसी अवधि 10 वर्ष है।

PMVV Yojana के महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • आयु का प्रमाण
  • आय का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

PMVV Yojana के लिए कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले आवेदक को एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको रीइगस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा आपको उस विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा।

इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम पता, आधार नंबर आदि भरना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद आपको अपने सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे और फिर अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा हो जायेगा।

PMVV Yojana के लिए भुगतान

आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक रूप से कर सकते हैं। आपको यह भुगतान या तो एनईएफटी के माध्यम से या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से करना होगा।

पेंशन लेने के विकल्प

  1. महीने के
  2. तिमाही
  3. आधा वर्ष
  4. इसे सालाना आधार पर लेने का विकल्प है, आप अपनी इच्छानुसार कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।
  5. Pension का भुगतान एनईएफटी या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

PM Vaya Vandana Yojana से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

इच्छुक वरिष्ठ नागरिक इस योजना (PM Vaya Vandana Yojana) के तहत अधिकतम ₹1,500,000 का एकमुश्त निवेश करके ₹10,000 प्रति माह की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत जमा की गई एकमुश्त राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80सी के तहत कर मुक्त है। लेकिन लाभार्थी को निवेश की गई राशि से प्राप्त ब्याज पर आयकर देना होगा। अगर पॉलिसीधारक हर महीने पेंशन पाना चाहता है तो उसे 8 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। यदि वह हर साल एक बार पेंशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे 8.3% की दर से ब्याज मिलेगा।

पॉलिसी धारक के पास 10 साल की पॉलिसी अवधि तक मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प होता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से जुड़ने के लिए लाभार्थी को किसी भी मेडिकल टेस्ट से गुजरने की जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत 10 साल के निवेश के बाद पेंशन के अंतिम भुगतान के साथ जमा की गई निवेश राशि भी वापस कर दी जाती है। यदि पेंशन (Pension) प्राप्त करने वाले पॉलिसी धारक की योजना में शामिल होने के 10 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो जमा राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लाभ

  • प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVV Yojana) इस योजना के तहत पेंशनभोगी को 10 साल तक 8% वार्षिक रिटर्न के साथ मासिक पेंशन दी जाती है।
  • इस योजना को सेवा कर या जीएसटी जैसे करों से छूट दी गई है।
  • 10 वर्षों की पॉलिसी अवधि के दौरान, प्रत्येक अवधि के अंत में पेंशन (Pension) देय होती है। पेंशनभोगी को भुगतान मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक, जो भी विकल्प पेंशनभोगी चुनता है, के रूप में किया जाता है।
  • खरीद मूल्य और अंतिम पेंशन किस्त सहित पूरी राशि का भुगतान 10 साल की पॉलिसी अवधि के अंत तक किया जाना है, जब तक कि पेंशनभोगी जीवित है।
  • PM Vaya Vandana Yojana के तीन साल पूरे होने पर आप जमा राशि का 75 फीसदी तक लोन के रूप में ले सकते हैं. ऋण पर ब्याज की वसूली पेंशन किस्तों से की जाती है, जबकि ऋण की राशि दावे की आय से वसूल की जाती है।
  • योजना की अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकालने की अनुमति है, लेकिन यह सुविधा कुछ मामलों में उपलब्ध है जैसे स्वयं की गंभीर बीमारी का इलाज/पति/पत्नी की आपातकालीन चिकित्सा। हालाँकि ऐसे मामलों में खरीद मूल्य का 98% भुगतान किया जाता है
  • यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 10 वर्षों के भीतर हो जाती है, तो खरीद मूल्य उसके नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।

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