PM Kisan Pension Yojana: पीएम किसान मानधन योजना के तहत हमारे देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में उचित जीवन जीने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना (PM Kisan Pension Yojana) केंद्र सरकार द्वारा 31 मई 2019 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, देश के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष पूरे होने पर वित्तीय सहायता के रूप में 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको इस लेख के माध्यम से इस योजना के बारे में सभी जानकारी जैसे दस्तावेज़, पात्रता, आवेदन आदि प्रदान करने जा रहे हैं।
PM Kisan Pension Yojana
इस योजना को किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है। इस किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु केवल 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। केंद्र सरकार 2022 तक 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना के तहत शामिल करेगी। इस किसान मानधन योजना (PM Kisan Pension Yojana) का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य भूमि है। इस योजना के तहत यदि लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रीमियम का भुगतान
किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को हर महीने प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। 18 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 55 रुपये का प्रीमियम देना होगा और 40 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 200 रुपये का प्रीमियम देना होगा। तभी वह 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद इस PM Kisan Pension Yojana का लाभ उठा सकते हैं। पीएम किसान के तहत मानधन योजना लाभार्थी के पास बैंक खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के तहत वृद्धावस्था में दी जाने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
Details of PM Kisan Pension Yojana
योजना का नाम | प्रधामंत्री किसान मानधन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://maandhan.in/ |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन देकर वित्तीय सहायता प्रदान करना और बुढ़ापे में उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत देश के किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना और भूमिहीन किसानों को सशक्त बनाना है। पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना और हरित देश के किसानों को विकसित और मजबूत करना है। यही इस योजना (PM Kisan Pension Yojana) का लक्ष्य है।
किसान मानधन योजना के मुख्य तथ्य
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान करेगी।
- यह योजना पीएम किसान मानधन योजना (PM Kisan Pension Yojana) देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- इस योजना के माध्यम से देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा।
- इस योजना के तहत जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
पेंशन योजना छोड़ने के लाभ
यदि कोई पात्र ग्राहक योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से हट जाता है, तो उस केवल उसके द्वारा योगदान की गई राशि बचत बैंक दर पर देय ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। यदि कोई पात्र ग्राहक अपने शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले योजना से बाहर निकलता है, तो उसके योगदान की राशि उसे वास्तव में जमा की गई राशि के साथ वापस कर दी जाएगी। दिलचस्पी। पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, पर अर्जित।
यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी लागू या ऐसे संचित ब्याज के साथ PM Kisan Pension Yojana में नियमित योगदान का भुगतान जारी रखने का हकदार होगा। ग्राहक योगदान का अपना हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकल जाता है। जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर प्राप्त होता है, जो भी अधिक हो।
ग्राहक और उसके पति/पत्नी की मृत्यु के बाद, धनराशि वापस निधि में जमा कर दी जाएगी।
दस्तावेज़ (पात्रता)
- इस योजना (PM Kisan Pension Yojana) के तहत देश के छोटे और सीमांत किसानों को पात्र माना जाएगा।
- 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- खेत खसरा खतौनी
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM Kisan Pension Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि देश के इच्छुक लघु एवं सीमांत किसान लाभार्थी इस किसान मानधन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए और योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठाना चाहिए।सबसे पहले आवेदक को अपने सभी दस्तावेज अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी) पर ले जाने होंगे। इसके बाद आपको अपने सभी दस्तावेज वीएलई को देने होंगे और ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा।
फिर वीएलई आपके आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड को लिंक करेगा और व्यक्तिगत विवरण और बैंक विवरण भर देगा। देय मासिक अंशदान की गणना ग्राहक की आयु के अनुसार स्वतः की जाएगी। नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और ग्राहक द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। फिर वीएलई उसे स्कैन करके अपलोड करेगा। फिर किसान पेंशन खाता (PM Kisan Pension Yojana) नंबर जनरेट हो जाएगा। और किसान कार्ड प्रिंट हो जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना टोल फ्री नंबर क्या है ?
किसान पेंशन योजना से संबधित यदि आप अधिक जानकारी चाहते है। तो निचे दिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है।
Toll Free / Help Line Number – 1800 267 6888
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है?
यह एक किसानो के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन योजना है। इसमें किसानों को पहले अंशदान जमा करना होता है। सरकार द्वारा 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को (योजना में शामिल किसान) 3000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान किया गया है।
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