PM Crop Insurance Scheme: भारत में लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। वहीं, इनमें से अधिकतर किसान वर्षा आधारित खेती पर निर्भर हैं। ऐसे में अचानक भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसल खराब होने का खतरा रहता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) शुरू की गई है जो किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
PM Crop Insurance Scheme
इस खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। वहीं कृषि विभाग अधिक से अधिक किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील कर रहा है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, हम फसल बीमा कैसे करा सकते हैं, फसल बीमा के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और हम बीमा दावा कैसे कर सकते हैं?
PM Crop Insurance Scheme क्या है?
साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। हर साल 5.5 करोड़ से ज्यादा किसान फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इस योजना में न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम लाभ का दावा किया जाता है। इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत सरल है और कोई भी किसान (Farmer) अपनी फसल का बीमा करा सकता है। वहीं इस योजना का लाभ प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि की स्थिति में भी मिलता है।
Farmer इन खरीफ फसलों के लिए आप बीमा करा सकते हैं
यहां खाद्यान्न और अनाज, दालें और तिलहन सहित वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलें हैं। खरीफ सीजन में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरहर जैसी फसलों का बीमा कराकर आप प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के वित्तीय बोझ को कम कर सकते हैं।
वहीं इस योजना (PMFBY) का लाभ उठाने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराना होगा। हालाँकि, जानकारी के अभाव में देश के कई किसान (Farmer) इस योजना के तहत पंजीकरण नहीं करा पाते हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
कैसे कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान किसी भी बैंक का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाकर बस एक फॉर्म भरना पड़ता है और फिर फसलों का बीमा हो जाता है।
PM Crop Insurance Scheme
यदि किसानों (Farmer) के पास पहले से किसी तरह का लोन या क्रेडिट कार्ड है तो वे उस बैंक से ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवा सकते हैं। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) के तहत आवेदन के लिए अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र, PMFBY वेबसाइट, पोस्ट ऑफिस और बीमा मध्यस्थ (AIDE ऐप) की मदद ले सकते हैं। यदि किसान चाहें तो किसान कॉल सेंटर (1551) की भी मदद ले सकते हैं।
फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज
फसल बीमा (Crop Insurance) कराने के लिए संबंधित (पटवारी या पंचायत सचिव) से बीमा प्रस्ताव पत्र, भूमि अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बुआई प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। आधार कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी, पैन कार्ड आदि में से कोई एक और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि आवश्यक है।
फसल बीमा कैसे प्राप्त करें?
आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। जिन किसानों (Farmer) के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आप किसी अन्य माध्यम से पंजीकरण कराना चाहते हैं तो अपने जिले के लोक सेवा केंद्र (सीएससी केंद्र) या कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। याद रखें, फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।
कैसे मिलता है इस योजना का लाभ?
अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल बर्बाद हुई है तो आपको किसान क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से 72 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देनी होगी। या फिर आप अपनी बर्बाद फसल की जानकारी बीमा कंपनियों के फोन नंबर पर फोन कर के भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है और फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है।
जैसे ही सारा प्रोसेस पूरा होता है आपके नुकसान की पूरी भरपाई कर दी जाती है। अब तक इस योजना (PM Crop Insurance Scheme) के तहत लाखों किसानों ने अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराया है। कई किसानों को तो इसका लाभ भी मिला है। इसलिए आप भी अगर प्राकृतिक आपदा से अपनी पूंजी बचाना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ जरूर लें।
फसल बीमा क्लेम कैसे प्राप्त करें?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दावा करने के लिए किसानों (Farmer) को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को सूचना देनी होगी। इसके बाद आवेदन करना होगा। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन सी फसल बोई गई, कितने क्षेत्र में नुकसान हुआ है, ये सारी बातें बतानी होंगी। उन्हें जमीन से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी देनी होगी।
यह भी पढ़े :- PM Awas Yojana Eligibility: PM आवास योजना से जुड़ी पात्रता की अहम शर्तें, जानिए कौन-से दस्तावेज लगेंगे
Free Silai Machine Yojana: महिलाओं को मिलेगी मुफ्त में सिलाई मशीन, क्या होगी योग्यता तुरन्त चेक करें