PM Awas Yojana Eligibility: आवास योजना के तहत इन नागरिको को मिलेगी सब्सिडी, जाने पात्रता

PM Awas Yojana Eligibility: प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार द्वारा आवास उपलब्ध कराया जाता है। आवास योजना के तहत जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें अपना घर बनाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। सुखी जीवन जीने के लिए लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अपना पक्का घर बनवा सकते हैं। PMAY का उद्घाटन 25 जून 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।

PM Awas Yojana Eligibility

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह था कि वर्ष तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपना खुद का घर हो ताकि उन्हें किराए पर न रहना पड़े और अब तक यह लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2023 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार को स्वयं का घर बनवाना है, इस योजना (PM Awas Yojana Eligibility) के तहत सीमांत और गरीब लोगों को घर बनाने के लिए ढाई लाख रुपए से अधिक दिए जाते हैं जिससे कि वह अपना खुद का पक्का मकान बनाकर आगे का जीवन खुशहाली से जी सकें।

Pradhan Mantri Awas Yojana – संक्षिप्त जानकारी

लेख का नामPradhan Mantri Awas Yojana 2023 (प्रधान मंत्री आवास योजना)
जारीकर्ताकेंद्र सरकार
उद्देश्यभारत के गरीब परिवारों को पक्के घर प्रदान करना
कितने रुपये देय1.3 लाख रुपये
PMAY योजना शुरू होने की तिथि25 जून 2015
विभाग का नामभारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
श्रेणीसरकारी योजना
आधिकरिक वेबसाइटhttps://pmaymis.gov.in/

पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभ

पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत केंद्र सरकार पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीबों को घर बनाने के लिए 1 लाख 30 हजार रुपये और मैदानी इलाकों में रहने वाले गरीबों को 1 लाख 20 हजार रुपये की मदद देती है, सबसे खास बात यह है कि यह पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है।

जिनके पास अपना कोई पक्का घर नहीं है, अगर आपके पास पहले से ही कोई पक्का घर है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए पेश बजट में पीएम आवास का बजट 66 फीसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण पात्रता क्या है?

जो भी भारतीय नागरिक पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana Eligibility) का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें नीचे दिए गए पीएम आवास पात्रता मानदंडों का पालन करना होगा-

  • ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए एक भी कमरा नहीं है।
  • ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी सदस्य साक्षर नहीं है।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारत का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के पास अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदक की वार्षिक आय 03 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक का नाम सरकारी बीपीएल सूची में होना चाहिए।
  • आवेदक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और उसके पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार।
  • ऐसा परिवार जिसमें 16 वर्ष से 59 वर्ष तक का कोई पुरुष सदस्य न हो।
  • ऐसा परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो।
  • ऐसे परिवार जिनमें किसी भी सदस्य के नाम पर कोई जमीन नहीं है और सदस्य जीवन यापन के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है।

PM Awas Yojana Eligibility

पीएम आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के लिए आवेदक या उसके परिवार के सदस्यों के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार में पति/पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होने चाहिए। जिस कस्बे/शहर में परिवार रहता है उसे इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। यह परिवार भारत सरकार द्वारा जारी आवास संबंधी किसी भी अन्य योजना का लाभ नहीं उठाता है। उम्मीदवारों को LIG/MIG-1/MIG-2/EWS में से किसी एक श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।

PM Awas Yojana के तहत मिलने वाली सहायक राशि

PM Awas Yojana के तहत भारत के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को अपना घर बनवाने के लिए आर्थिक मदद के रूप में दो लाख रुपये तक राशि प्रदान की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक लाख तीस हजार, वहीं मैदानी इलाकों में रहने वाले परिवारों को एक लाख बीस हजार रुपये तथा मनरेगा योजना से जुड़े परिवरों को 70 हजार रुपये की अलग राशि प्रदान की जाती है। यह राशि परिवरों को किस्तों में दी जाती है।

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