Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana: क्या है कल्याणी विवाह सहायता योजना, जाने कैसे उठाएं इसका लाभ?

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) गरीब बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ (Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana) चला रही है। इस योजना के तहत सरकार राज्य की बेटियों की शादी के अवसर पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा करती है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के नागरिकों को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार उनके लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना (Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana) चला रही है। राज्य के लोगों को बस इस बात पर ध्यान देना होगा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किसे भेजा जाए। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राज्य की बेटियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का प्रयास कर रही है। इस योजना की मदद से राज्य के लोग मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे। ऐसे में न केवल बेटियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि परिवार को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लाभ

  • एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की बेटियों के बैंक खाते में उनकी शादी के अवसर पर ₹200000 की प्रोत्साहन राशि जमा की जाती है।
  • यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जमा की जाती है।
  • पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए मूल्यांकन प्रपत्र जिला कलेक्टर/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण को जमा कर सकते हैं।
  • यह योजना राज्य की बेटियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में कारगर साबित होगी।
  • इसके अलावा इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
  • देश के नागरिकों को अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
  • क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लिए पात्रता

  • बेटी मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • बेटी आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
  • पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली बेटियां इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ (Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana) के लिए आवेदन करने के लिए महिला के पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए जैसे:- निवास प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शादी का कार्ड, यदि पहले पति की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता संख्या आदि होना चाहिए।

Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

सबसे पहले आपको अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त निदेशक/उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण के कार्यालय में जाना होगा। अब आपको मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के तहत आवेदन करने के लिए वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया है। इस प्रकार आप एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की बेटियों को उनकी शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगी। इसके अलावा इस मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगे। अब बेटी की शादी के लिए परिवार के किसी भी सदस्य को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता बेटी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में बैंक डीबीटी क्या है?

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का फॉर्म भरने के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी है और इसके साथ ही यह आपके बैंक खाते की डीबीटी पर सक्षम होना चाहिए। इसके लिए आपको जिस बैंक में खाता है उस बैंक की शाखा में जाकर अपने बैंक खाते का डीबीटी इनेबल करना होगा। इसके साथ ही आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक आधार को अपने बैंक खाते से लिंक नहीं किया है तो अभी करा लें। डीबीटी सक्षम नहीं होने के कारण आपकी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आ पाएगा। बैंक डीबीटी प्रक्रिया भुगतान विफलता की दर को कम रखती है।

मध्‍यप्रदेश कल्‍याणी विवाह सहायता योजना का लाभ कैसे ले सकते है ?

Ans. मध्‍यप्रदेश कल्‍याणी विवााह सहायता योजना का लाभ लेने के लिए इसका आवेदन उस जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के दफ्तर में करना होगा जहां से कल्‍याणी के विवाह का विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है।

एमपी मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह योजना में किस वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती है ?

एमपी मुख्‍यमंत्री कल्‍याणी विवाह योजना में सभी वर्ग की महिलाएं आवेदन कर सकती है।

कल्याणी सहायता योजना में लाभार्थी को राशि का भुगतान कैसे किया जायेगा ?

कल्याणी सहायता योजना में हितग्राहियों को मिलने वाली लाभ राशि को उनके डीबीटी इनेबल बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा।

यह भी जाने :-PM Fasal Bima Yojana: फसल बीमा योजना का फायदा उठाने में आ रही कोई दिक्कत, तो इन नंबरों पर करें कॉल

Berojgari Bhatta Yojana: यूपी में बेरोजगारों को इतने हजार देती है सरकार, जानिए आपको कैसे मिलेगा लाभ

Rajasthan Old Age Pension List: Rajasthan सरकार ने जारी की नई लिस्ट, सूची में नाम ऐसे चेक करेंCategories

Leave a Comment