MP Prasuti Sahayata Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसका नाम एमपी प्रसूति सहायता योजना रखा गया है। इस योजना (MP Prasuti Sahayata Yojana) के तहत, मध्य प्रदेश सरकार राज्य के कमजोर और गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खुद को मजबूत बनाने और अच्छा जीवन जीने के लिए 16,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
MP Prasuti Sahayata Yojana
लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, तभी वह इस MP Prasuti Sahayata Yojana का लाभ उठा सकेगी। यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है, या आप स्वयं गर्भवती महिला हैं, तो आपको इस योजना के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बिना जानकारी के आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने यह लिखा है इस योजना के बारे में।
एमपी प्रसूति सहायता योजना क्या है?
आपको बता दें कि एमपी प्रसूति सहायता योजना गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में उनके वेतन का आधा 50% का लाभ दिया जाएगा, इसके बाद। प्रसव के बाद महिला को उसके चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार मातृत्व योजना का लाभ लेने वाली महिला श्रमिक के पति को 15 दिन का पितृत्व लाभ प्रदान किया जाएगा।
MP Prasuti Sahayata Yojana Overview
योजना का नाम | MP Prasuti Sahayata Yojana |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 1 अप्रैल 2018 |
सहायता धनराशि | 16000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
एमपी प्रसूति सहायता योजना का उद्देश्य
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रमिक महिलाएं असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं और श्रमिक महिलाएं गर्भावस्था के दौरान काम नहीं कर पाती हैं जिसके कारण उन्हें मजदूरी नहीं मिल पाती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं (MP Prasuti Sahayata Yojana) को समय पर खाना न मिलने और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा न कर पाने की समस्याओं को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। शुरुआत का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान प्रसव पीड़ा वाली महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें समस्याओं का सामना न करना पड़े और वे अपने बच्चे की उचित देखभाल कर सकें।
MP Prasuti Sahayata Yojana के क्या लाभ हैं?
मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना से गर्भवती महिलाओं को निम्नलिखित लाभ मिलने वाले हैं, जो इस प्रकार हैं।
- इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश राज्य की सभी श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई जननी सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- एमपी प्रसूति सहायता योजना के तहत महिला के प्रथम गर्भधारण पर मातृत्व वंदन योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त के रूप में 3000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और शेष राशि महिला को ‘श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना’ के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इच्छा।
- मध्य प्रदेश मातृत्व सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा 16000 रुपये की पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और आधार कार्ड उसके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
- मातृत्व सहायता योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती श्रमिक महिलाओं को दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
एमपी प्रसूति सहायता योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
जो गर्भवती महिला इस MP Prasuti Sahayata Yojana के लिए आवेदन करना चाहती है उसके पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- गर्भावस्था प्रमाण पत्र
- डिलिवरी दस्तावेज़
- बैंक खाता पासबूल
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
एमपी प्रसूति सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ लेने के लिए गर्भवती महिला को आवेदन करना होगा और आवेदन करने के लिए उसे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा, तभी वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- राज्य की इच्छुक गर्भवती महिलाएं जो एमपी प्रसूति सहायता योजना (MP Prasuti Sahayata Yojana) के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उन्हें सबसे पहले अपने नजदीकी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और परिवार कल्याण विभाग में जाना होगा। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- वहां जाकर इस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, गर्भधारण की तारीख आदि भरनी होगी।
- इसके बाद आवेदन पत्र में अपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगानी होगी.
- इसके बाद आवेदन पत्र को वापस उसी स्थान पर जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- ध्यान रखें कि आवेदक को डिलीवरी की तारीख से 6 महीने पहले आवेदन पत्र भरना होगा, यदि किसी कारण से समय पर आवेदन नहीं किया जा सकता है, तो वह डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है।
प्रसूति सहायता योजना किस राज्य की योजना है ?
प्रसूति सहायता येाजना मध्य प्रदेश राज्य की योजना है।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना का फॉर्म भरने के लिए कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है ?
पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, प्रेगनेंसी का प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, लेबर रजिस्ट्रेशन कार्ड, डिलीवरी संबंधित दस्तावेज।
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ?
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना के अंतर्गत आवेदक को 16000 रूपयेे की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
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