Gramin Kamgar Setu Yojana: देश के ग्रामीण नागरिकों के विकास और उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी दिशा में मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण कामगार सेतु योजना (Gramin Kamgar Setu Yojana) की नींव रखी गई, जिसके माध्यम से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों, रेहड़ी-पटरी वालों, रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालकों आदि को लाभ मिलता है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत प्रवासी समुदाय के नागरिकों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाता है।
Gramin Kamgar Setu Yojana
मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh) ने ग्रामीण कामगार सेतु योजना शुरू की है। ग्रामीण कामगार सेतु योजना (Gramin Kamgar Setu Yojana) के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के तैयार लोगों और प्रवासी मजदूरों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करती है। ताकि वेग अपना रोजगार शुरू कर सके। मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग द्वारा कामगार सेतु पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्य के नागरिक जो अपने व्यवसाय बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए हैं। वे अपना व्यवसाय फिर से शुरू कर सकते हैं।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स (रेड्डी विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, साइकिल विक्रेता, ठेला विक्रेता) को प्रदान किया जाएगा।
- मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराएगी।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज की संपूर्ण राशि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
- नए व्यवसाय स्थापित करने के लिए ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) के माध्यम से उद्यमिता विकास (EDP) प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण कामगार सेतु योजना और “ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल” का शुभारंभ किया।
- इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों की तरह अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडरों को भी बैंकों से 10,000 रुपये की कार्यशील पूंजी उपलब्ध करायी जायेगी।
Gramin Kamgar Setu Yojana के लिए पात्रता
आवेदक रेहड़ी-पटरी वाला, रिक्शा चालक, सब्जी विक्रेता, प्रवासी मजदूर आदि होना चाहिए। इस योजना के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के लिए केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का बैंक खाता और मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटोआधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
Gramin Kamgar Setu Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ग्रामीण कामगार सेतु योजना (Gramin Kamgar Setu Yojana) के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जहां से आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको रजिस्टर करने का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आपको इसमें दर्ज करना होगा। आपको कुछ जानकारी का चयन करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। जिससे आपके सामने इस योजना का आवेदन पत्र खुल जायेगा। आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आपका इस योजना के लिए आवेदन पूरा हो जायेगा।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य
ग्रामीण कामगार सेतु योजना (Gramin Kamgar Setu Yojana) का उद्देश्य सड़क विक्रेताओं को सहायता प्रदान करना है क्योंकि वे ग्रामीण अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जैसे साइकिल चालक, फेरीवाले या आइसक्रीम, फल, समोसा/कचोरी, ब्रेड-बिस्कुट, चिकन-अंडे, कपड़े, छोटे बर्तन, जूते, झाड़ू आदि बेचने वाले या नाई के रूप में काम करने वालों को लाभान्वित किया जाना है।
ग्रामीण कामगार सेतु योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?
ग्रामीण कामगार सेतु योजना से जुडी आधिकारिक वेबसाइट- kamgarsetu.mp.gov.in है।
योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार कैसे अपना आवेदन कर सकते है ?
योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफलाइन मोड़ में आवेदन कर सकते है। आप चाहे तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते है या फिर आप जनसेवा केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं।
क्या योजना का लाभ सिर्फ स्ट्रीट वेंडर को ही दिया जायेगा ?
जी हाँ योजना का लाभ सिर्फ स्ट्रीट वेंडर को ही दिए जायेंगे।
बैंक के द्वारा कितने दिनों में ऋण दिया जायेगा ?
बैंक के द्वारा 30 दिनों के भीतर लोन दिया जायेगा। यदि बैंक इससे ज्यादा समय लगाता है ऋण देने में तो अपने जिला कलेक्टर से संपर्क कर सकते हैं या आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके संबंधित बैंक की शिकायत कर सकते हैं।
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