E Shram Card: रजिस्ट्रेशन के बाद क्या क्या फायदे, कौन उठा सकता है फायदा जानें हर डिटेल

E Shram Card: ई-श्रम केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से देश भर के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक पंजीकरण कर सकते हैं और विभिन्न योजनाओं और वित्तीय लाभों का लाभ उठा सकते हैं। ई-श्रम कार्ड योजना (E Shram Card) की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।

E Shram Card

केंद्र सरकार ने इस साल अगस्त महीने में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ श्रमिकों को फायदा होगा। इस पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले श्रमिक को ई-श्रम कार्ड (labour Card) जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से पंजीकृत श्रमिक देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा मुफ्त दुर्घटना बीमा की भी मदद मिलती है।

​कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होगा

निर्माण श्रमिकों के अलावा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। ई-श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन होगा। यह कार्ड देश में हर जगह मान्य होगा। यूएएन नंबर एक स्थायी नंबर होगा यानी एक बार उपलब्ध कराने के बाद यह कर्मचारी के लिए अपरिवर्तित रहेगा। ई-श्रम कार्ड (E Shram Card) जीवन भर के लिए वैध है। अतः इसके नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

E Shram Card Latest Update

श्रमिक अपना विवरण, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता आदि नियमित रूप से अपडेट कर सकते हैं। अपने खाते को सक्रिय रखने के लिए साल में कम से कम एक बार अपने खाते को अपडेट करना जरूरी है। श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर जाकर या सीएससी के माध्यम से अपना विवरण अपडेट कर सकते हैं। जिन विवरणों को अपडेट किया जा सकता है उनमें मोबाइल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता, कौशल का प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि शामिल हैं।

​ई-श्रम कार्ड कौन नहीं ले सकता

ई-श्रम कार्ड (Labour Card) केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इसलिए, ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। कोई भी श्रमिक जो घर-आधारित श्रमिक, स्व-रोज़गार श्रमिक या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी श्रमिक है और ईएसआईसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित श्रमिक कहा जाता है।

असंगठित क्षेत्र में वे प्रतिष्ठान/इकाइयाँ शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन/बिक्री में लगे हुए हैं और 10 से कम श्रमिकों को रोजगार देते हैं। ये इकाइयां ईएसआईसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं। असंगठित श्रमिक के रूप में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं हैं। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई आय मानदंड नहीं है लेकिन श्रमिक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

कितने लाख का फ्री बीमा मिलेगा?

ई-श्रम पोर्टल (E Shram Portal) पर पंजीकृत श्रमिकों को 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना होने पर मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं, अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग है तो वह इस बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपये का हकदार होगा।

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन और क्या होगी कीमत?

16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति इस E Shram Card के लिए पंजीकरण करा सकता है। श्रमिक स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाकर ई-श्रम पोर्टल https://eshram.gov.in/ के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। श्रमिकों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर पंजीकरण के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।

Labour Card के लिए किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

E Shram Portal पर रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, कौशल जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। पंजीकरण के लिए आधार नंबर दर्ज करते ही वहां मौजूद डाटा बेस से श्रमिक की सारी जानकारी स्वत: पोर्टल पर आ जाएगी। व्यक्ति को बाकी जरूरी जानकारी भरनी होगी। किसी श्रमिक (Labour) को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-

  • आधार नंबर
  • मोबाइल नंबर आधार से लिंक
  • बैंक खाता
  • यदि किसी कर्मचारी के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता है।

किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?

पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु के मामले में, श्रमिक द्वारा नामित व्यक्ति या परिवार के सदस्य को संबंधित दस्तावेजों के साथ ई-श्रम पोर्टल/सीएससी पर दावा दायर करना होगा। वे अपने संबंधित बैंकों से भी संपर्क कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कार्यकर्ता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें आश्रम (E Shram Card) परियोजना के तहत उनके आधिकारिक लाभ मिलते रहेंगे।

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