Bima Surksha Yojana: अगर आप पीएम बीमा सुरक्षा योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए क्योंकि यह योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है और देश के करोड़ों नागरिक इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 8 मई 2015 को की गई थी।
Bima Surksha Yojana
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो सरकार उसे 1 लाख से 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज प्रदान करती है। इस योजना में आपको सालाना सिर्फ 20 रुपए देने होते हैं जिसके सामने आपको इतना बड़ा बीमा कवरेज मिल जाता है।
क्या है पीएम बीमा सुरक्षा योजना
इस योजना (Bima Surksha Yojana) की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में की थी। अगर कोई इस योजना का लाभ उठाता है तो उसके साथ दुर्घटना होने पर सरकार की ओर से 1 से 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है।
देखा जाए तो यह एक बीमा कवरेज है जिसे सरकार देश के नागरिकों को बेहद सस्ती दर पर उपलब्ध करा रही है। निजी कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला दुर्घटना बीमा महंगा होता है इसलिए कोई भी व्यक्ति यह सस्ता दुर्घटना बीमा ले सकता है। इसमें आपको सालाना सिर्फ 20 रुपये और महीने में 1.2 रुपये देने होते हैं।
Bima Surksha Yojana के लाभ
इस योजना (Bima Surksha Yojana) में सरकार की ओर से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण विकलांग हो जाता है तो सरकार उस व्यक्ति को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की गारंटी देती है। इसमें आपको हर साल सिर्फ 20 रुपये प्रीमियम देना होता है।
पीएम बीमा सुरक्षा योजना के नियम और शर्तें
अगर आप इस योजना (Bima Surksha Yojana) का लाभ उठाना चाहते हैं तो लाभार्थी भारत का निवासी होना चाहिए और उसका किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है।
जरूरी दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर।
पीएम बीमा सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें
अगर आप इस Bima Surksha Yojana का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://www.jansuraksha.gov.in/ पर जाना होगा। यहां फॉर्म पर क्लिक करने के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
इसके बाद आवेदन फॉर्म के विकल्प पर क्लिक करें। अपनी भाषा चुनें और इसके बाद फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ठीक से भरें। मांगे गए सभी दस्तावेज अटैच करें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें। इस तरह आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए उस बैंक की शाखा से संपर्क करें जहां आपका पहले से बचत खाता है।
किन परिस्थितियों में मिलता है लाभ
इस योजना के तहत बीमित व्यक्ति के पूरी तरह से विकलांग हो जाने जैसे कि आंखें पूरी तरह से ठीक न हो पाना, हाथ-पैर चले जाना या बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं, एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर पाने या एक आंख की रोशनी चले जाने और वापस आ पाने की स्थिति में 1 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाता है।
Bima Surksha Yojana योजना टोल फ्री नंबर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Bima Surksha Yojana) से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए आप जारी किए गए आधिकारिक नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप दिए गए इन हेल्पलाइन नंबरों 18001801111/1800110001 पर संपर्क कर सकते हैं।
PMSBY Scheme के अंतर्गत कौन कौन बीमा करवा सकते है ?
18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग की भारतीय नागरिक सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते है। इसका सालाना प्रीमियम मात्र 12 रूपये है।
सुरक्षा बीमा योजना में कितना सम इंश्योरड रहता है?
बीमा धारक की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख का बीमा लाभ उनके वारिस को दिया जाता है। इसके अलावा एक हाथ या एक पैर कट जाने पर 1 लाख का क्लेम मिलता है।
पीएम बीमा सुरक्षा योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को मात्र 12/- सालाना प्रीमियम पर शुरू किया गया है। Pradhan mantri Suraksha bima Yojana के अंतर्गत बीमित व्यक्ति के मृत्यु होने की दशा में नॉमिनी को 2 लाख रूपये का क्लेम दिया जाता है।
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