Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। जो लोग रोजगार के लिए 3 पहिया या 4 पहिया वाहन लेना चाहते हैं उन्हें मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ग्राम परिवहन योजना शुरू की है। योजना के अनुसार ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। 4 सीट से लेकर 10 सीट तक ही वाहन लिए जा सकेंगे।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana
बिहार परिवहन सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलायी जा रही है। बिहार राज्य सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक वेबसाइट जारी की है, जिसके माध्यम से आप योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अनुसार, केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। यह Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। अब तक बिहार के कई लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ मिल चुका है। और कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिला है।
ग्राम परिवहन योजना के लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- योजना नीति के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
- अभ्यर्थी ग्राम परिवहन योजना का लाभ प्राप्त कर रोजगार का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना आवेदन के माध्यम से प्रत्येक पंचायत से पांच लाभार्थी आवेदकों का चयन किया जाएगा।
- निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित सभी लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।
- नागरिकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए योजना के तहत वाहन खरीदने पर विशेष छूट प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत पिछड़ी जाति वर्ग के नागरिकों को एक नई दिशा मिलेगी।
- प्रदेशवासियों के लिए रोजगार पाने का यह खास मौका है।
- नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और सशक्त बनाया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी शहरी निवासी है और परिवहन योजना के लिए आवेदन करता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। इसमें केवल ग्रामीण निवासियों को ही लाभ मिलेगा।
- प्रत्येक पंचायत से 5 पात्र अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत बिहार के कुल 8,405 ग्राम पंचायतों को योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें से 42 हजार अभ्यर्थी पात्र माने जायेंगे।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana के उद्देश्य
राज्य सरकारें अपने राज्य के नागरिकों के लिए नई-नई योजनाएं शुरू करती हैं ताकि लोगों को सभी सुविधाएं मिलें और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें सरकार से कुछ मदद मिल सके। सीएम ग्राम परिवहन योजना का भी यही उद्देश्य है. सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासियों को 3 पहिया एवं 4 पहिया वाहन लेने की सुविधा प्रदान की है। ताकि गरीब वर्ग के सभी अभ्यर्थी बिहार राज्य सरकार की मदद से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्राप्त कर वाहन के लिए ऋण ले सकें। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो बेरोजगार हैं।
उनके पास आय के स्रोत होंगे। और बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने 412 करोड़ रुपये का बजट बनाया है. इस योजना के माध्यम से गरीब वर्ग और निम्न वर्ग के सभी नागरिकों को एक विशेष प्रकार की सुविधा मिलेगी जिसमें वे अपना रोजगार शुरू करने के लिए इसे सब्सिडी के रूप में खरीद सकते हैं।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता
उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक पंचायत में सिर्फ 5 अभ्यर्थियों को ही लाभ मिलेगा। योजना के लिए केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक ही पात्र होंगे। सामान्य जाति के लोग इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आवेदक के पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहा हो। केवल 3 पहिया और 4 पहिया वाहन ही आवेदन करने के पात्र हैं। जिसमें सिर्फ 5 सीटें या 10 सीटें ही उपलब्ध हैं। लाभार्थी अभ्यर्थी उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए।
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana में आवेदन के लिए दस्तावेज
ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। हम आपको उनकी लिस्ट आगे दे रहे हैं।
- आधार कार्ड
- अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी एवं ग्रामीण होना चाहिए।
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले, उम्मीदवारों को बिहार सरकार परिवहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। इसके बाद होम पेज पर मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana) में ऑनलाइन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया लॉगिन पेज खुल जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। पंजीकरण करने के लिए आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इस आवेदन पत्र में आपको अपना फोन नंबर, पासवर्ड दर्ज करना होगा, आपको दोबारा पासवर्ड दर्ज करना होगा, इसके बाद आप अपना ई-मेल आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस दर्ज करें, इसके बाद अंत में रजिस्टर पर क्लिक करें। इसके बाद आपको लॉगइन करना होगा, लॉगइन करने के लिए आपको होम पेज पर जाना होगा, इसके बाद आपको वहां अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड डालना होगा और फिर लॉगइन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
योजना के लाभ के लिए उम्मीद वार को कितने रूपए की सब्सिडी दी जाएगी ?
योजना के लाभ के लिए उम्मीदवार को 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
क्या सामान्य जाति के उम्मीदवार रोजगार का लाभ नहीं ले सकते ?
जी नहीं सामान्य जाति के उम्मीदवार ग्राम परिवहन योजना का लाभ नहीं ले सकते।
लाभार्थियों के बैंक खाते में अनुदान की राशि को कैसे पहुंचाया जायेगा ?
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिकों के बैंक अकाउंट में अनुदान की राशि को CFMS के अंतर्गत खाते में पहुंचाया जायेगा।
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