Bihar Laghu Udyami Yojana: बिहार (Bihar) में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए सरकार दो-दो लाख रुपये देगी। यह राशि लाभार्थियों को तीन किस्तों में दी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने पत्रकारों को बताया कि उद्योग विभाग के तहत राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना (Bihar Laghu Udyami Yojana) को मंजूरी दी गयी।
Bihar Laghu Udyami Yojana
बिहार सरकार (Bihar) द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना (Bihar Laghu Udyami Yojana) शुरू करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर यानि गरीब परिवारों को उद्यमिता और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। क्योंकि जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6000 रुपये या उससे कम है। और इसी कमाई से उनका और उनके परिवार का गुजारा चलता है। लेकिन अब राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे स्वरोजगार स्थापित करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। यह योजना बिहार के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में कारगर साबित होगी।
Bihar Laghu Udyami Yojana के लाभ
- बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना शुरू की गई है।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2-2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ दिया जाएगा।
- यह राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत तीन किस्तों में दी जाएगी।
- यह योजना अगले 5 वर्षों तक राज्य में लागू रहेगी।
- वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए 62 उद्योगों को शामिल किया गया है।
- यह योजना केवल गरीब परिवारों को ही वित्तीय सहायता का लाभ प्रदान करेगी।
- बिहार लघु उद्योग योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिक बिना किसी चिंता के अपना रोजगार शुरू कर सकेंगे।
- अब बिहार के गरीब परिवारों को रोजगार शुरू करने के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
- यह योजना बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।
बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए पात्रता
बिहार लघु उद्यमी योजना (Bihar Laghu Udyami Yojana) का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार ही पात्र होंगे। आवेदक के परिवार की मासिक आय 6000 रूपये या उससे कम होनी चाहिए। राज्य के सभी वर्गों के गरीब नागरिक इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Bihar Laghu Udyami Yojana |
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | उद्योग विभाग बिहार सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
उद्देश्य | गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 2 लाख रुपए |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://udyami.bihar.gov.in/ |
Bihar Laghu Udyami Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
94 लाख परिवारों को मिलेगी सौगात
इसके तहत बिहार (Bihar) में चिन्हित 94 लाख 33 हजार 312 गरीब परिवारों के प्रत्येक सदस्य को 2 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना के बाद ही गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की थी।
राशि तीन किश्तों में दी जायेगी
यह राशि लाभार्थियों को तीन किस्तों में दी जाएगी। प्रथम वर्ष में 25 प्रतिशत, दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत तथा तीसरे वर्ष में 25 प्रतिशत राशि देय होगी। यह योजना पांच वर्ष के लिए लागू की गई है। कुल 1,250 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आपको उद्योग विभाग, बिहार सरकार (Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको अपना आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा और लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने उद्यम योजना पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको इस पेज पर पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अंत में आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्वरोजगार हेतु 62 उद्योग चिन्हित
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 62 उद्योगों की पहचान की गई है। इनमें लकड़ी आधारित उद्योग, निर्माण उद्योग, हस्तशिल्प, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉन्ड्री, सैलून, दैनिक उपभोग की जरूरतों जैसे सेवा क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें?
बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए कौन पात्र होगा?
बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए राज्य के सभी वर्गों के गरीब नागरिक जिनकी मासिक आय 6000 या उससे भी कम है इस योजना के लिए पात्र होंगे।
Bihar Laghu Udyami Yojana के तहत राज्य के कितने परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा?
बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत राज्य के 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपए की वित्तीय सहायता के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा।
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