Bihar Bakri Palan Yojana: बिहार (Bihar) सरकार द्वारा राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। जिसका नाम बिहार बकरी पालन योजना (Bihar Bakri Palan Yojana) है। बकरी पालन योजना के माध्यम से राज्य में बकरी पालन को बढ़ावा दिया जायेगा। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बकरी फार्म खोलने के लिए जाति के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन करके राज्य के नागरिक अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।
Bihar Bakri Palan Yojana
बिहार बकरी पालन योजना (Bihar Bakri Palan Yojana) के तहत राज्य सरकार नागरिकों को बकरी पालन के लिए बकरी फार्म खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा चलायी जा रही है। बिहार बकरी पालन योजना का लाभ राज्य के बेरोजगार नागरिकों के साथ-साथ किसान भी उठा सकते हैं। इस योजना के लिए अनुदान राशि भी तय की गई है। जिसके तहत सामान्य वर्ग के लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। जबकि एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा।
Bihar Bakri Palan Yojana की विशेषताएं
- राज्य सरकार का लक्ष्य लोगों को बकरी पालन व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण राशि 2 किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- बिहार बकरी पालन योजना के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
- बकरी पालन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे।
- राज्य में उन्नत नस्ल के बकरों एवं बकरियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- इस योजना का लाभ उठाकर लोग आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। इस योजना से किसानों की आय में वृद्धि होगी।
Bihar Bakri Palan Yojana के लिए चयन प्रक्रिया
बिहार बकरी पालन योजना के तहत आवेदन करने के बाद जिला स्तर पर आवेदन की जांच की जाएगी। आवेदकों के दस्तावेजों एवं आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/प्रभारी सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
चयन के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में स्वीकृति के लिए संबंधित जिला पशुधन अधिकारी द्वारा संबंधित बैंक को स्वीकृति दी जाएगी।
जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा बैंक को स्वीकृति दिये जाने के बाद लाभुक को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
बिहार बकरी पालन योजना के लिए पात्रता
- बिहार बकरी पालन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- बकरी पालन का व्यवसाय करने वाले नागरिक भी इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
- खेती करने वाले किसान भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
- बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 बकरियां और 1 बकरी का होना जरूरी है।
- आवेदक के पास निजी भूमि होनी चाहिए जिसमें बकरी पालन किया जा सके।
- बकरियों को रखने के लिए आवेदक के पास एक निश्चित स्थान, बकरियों के खाने-पीने की व्यवस्था होनी चाहिए।
Bihar Bakri Palan Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- भूमि प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बिहार समग्र सजावटी मत्स्य पालन योजना
बिहार बकरी पालन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
सबसे पहले आपको बिहार सरकार (Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको सबसे नीचे विभाग का विकल्प दिखाई देगा। अब आपको कृषि एवं संबद्ध अनुभाग में पशु एवं मत्स्य संसाधन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। अब आपको इस पेज पर नवीनतम समाचार अनुभाग में एकीकृत बकरी एवं नस्ल विकास योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्रों में बकरी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। अब आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होगी। इसके बाद आपको मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद आपको सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप बिहार बकरी पालन योजना (Bihar Bakri Palan Yojana) के अंतर्गत सफलतापूर्वक आवेदन कर पाएंगे।
बकरी फार्म खोलते समय इन बातों का रखें ध्यान
बकरी फार्म खोलने के लिए बिहार सरकार 10 बकरी + 1 बकरी, 20 बकरी + 1 बकरी, 40 बकरी + 1 बकरी के आधार पर 2.45 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करती है। इनमें से सामान्य जाति के लोगों को सरकार द्वारा 50% अनुदान प्रदान किया जाता है। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% अनुदान प्रदान किया जाता है। बिहार बकरी पालन योजना के संचालन के लिए बिहार सरकार द्वारा 2 करोड़ 66 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बकरी फार्म खोलने के लिए अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार में बकरी पालन के लिए लोन कैसे मिलेगा ?
बिहार में बकरी पालन के लिए लोन बिहार बकरी पालन स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगाI इसलिए बकरी पालन व्यवसाय के लिए लोन उसी व्यक्ति को मिलेगा, जो इस योजना के आवश्यक पात्रताएं और शर्तों को पूरा करेगाI
20 बकरी पर कितना लोन मिलता है ?
20 बकरी + 1 बकरे पर सामान्य श्रेणी को 50% का सब्सिडी दिया जाता है, जबकि 20 बकरी + 1 बकरे पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 60% का सब्सिडी दिया जाता हैI
बकरी पालन के लिए सरकार कितना पैसा देती है ?
सामान्य श्रेणी को बकरी पालन के लिए 41000 रुपए से 122700 रुपए दी जाती हैI जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को बकरी पालन के लिए 49200 रुपए से 147240 रुपए दी जाती हैI
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