Bhagya Laxmi Yojana: बेटी के जन्म पर दो लाख रुपये का तोहफा देती है यूपी सरकार, ऐसे उठाये लाभ

Bhagya Laxmi Yojana: राज्य सरकार लड़कियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है भाग्य लक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत सरकार लड़की के जन्म पर 50 हजार रुपये और मां को 5100 रुपये देती है. यह बंद लड़की के 21वें जन्मदिन पर 2 लाख रुपये की परिपक्वता राशि देता है। जिसका उपयोग आप अपनी बच्ची की पढ़ाई और शादी में आर्थिक मदद के तौर पर कर सकते हैं।

Bhagya Laxmi Yojana

इसके अलावा लड़की की पढ़ाई के लिए 23000 रुपये किश्तों में दिए जाते हैं. इसमें छठी कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹3000, आठवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹5000 और दसवीं कक्षा में प्रवेश लेने पर ₹7000 बालिका को दिए जाते हैं। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। लाभ लेने के लिए यूपी (Bhagya Laxmi Yojana) का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है?

जन कल्याण को बढ़ाने के अपने प्रयासों में, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana) शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी मानदंडों को पूरा करने के अधीन, सहायता माता, पिता या कानूनी अभिभावक को वितरित की जाएगी।

आवेदन की सुविधा के लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in स्थापित की है। निवासी इस वेबसाइट से भाग्य लक्ष्मी योजना पंजीकरण फॉर्म पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं। यह योजना (Bhagya Laxmi Yojana) उत्तर प्रदेश में परिवारों का समर्थन करने और लड़कियों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक सरकारी पहल है।

Bhagya Laxmi Yojana वार्षिक छात्रवृत्ति राशि

कक्षा/मानकवार्षिक छात्रवृत्ति राशि
1 से 3प्रति कक्षा के लिए वार्षिक 300 रुपये
4वार्षिक 500 रुपये
5वार्षिक 600 रुपये
6-7प्रति कक्षा के लिए वार्षिक 700 रुपये
8वार्षिक 800 रुपये
9 से 10प्रति कक्षा के लिए वार्षिक 1000 रुपये

भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना का लक्ष्य कई प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सबसे पहले, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से वंचित परिवारों में लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना है। ऐसा करके, यह अपने परिवारों और समुदायों में लड़कियों की स्थिति को ऊपर उठाने और अधिक न्यायसंगत वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

विशिष्ट मानदंडों के अधीन, लड़की को उसके माता, पिता या कानूनी अभिभावक के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इस योजना का उद्देश्य समाज में लड़कियों के महत्व को पहचानकर उनकी समग्र स्थिति को ऊपर उठाना है। लड़कियों को सशक्त बनाकर और उनके परिवारों को सहायता प्रदान करके, भाग्य लक्ष्मी योजना एक अधिक समावेशी और प्रगतिशील समाज बनाने का प्रयास करती है जहां हर लड़की को आगे बढ़ने और सकारात्मक योगदान देने का अवसर मिलता है।

Bhagya Laxmi Yojana आवश्यक दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास माता और पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज जैसे आवश्यक दस्तावेज भी होने चाहिए। फोटो आदि.

भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता मानदंड

भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana) के लिए पात्र होने के लिए, आपको इन मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • लड़की का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के रूप में वर्गीकृत परिवार में होना चाहिए।
  • योजना में पंजीकरण बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर होना चाहिए।
  • भाग्यलक्ष्मी योजना (Bhagya Laxmi Yojana) एक बीपीएल परिवार में अधिकतम दो भाई-बहनों के लिए लागू है। यदि किसी परिवार में दो से अधिक लड़कियाँ हैं, तो केवल दो को ही लाभ प्राप्त हो सकता है।
  • बच्चों को बाल श्रम में नहीं लगाया जाना चाहिए।
  • लड़की को भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से टीकाकरण अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
  • कम से कम 8वीं कक्षा की शिक्षा पूरी होनी चाहिए और 18 वर्ष से पहले शादी नहीं होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश में निवास अनिवार्य है।
  • परिवार बीपीएल श्रेणी का होना चाहिए।
  • भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लाभ केवल दो लड़कियों के जन्म पर ही प्रदान किया जाएगा।
  • कन्या का जन्म 01-08-2008 के बाद होना चाहिए।

Bhagya Laxmi Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। भाग्य लक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म आप वेबसाइट mahilakalyan.up.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सभी आवश्यक विवरणों के साथ सही-सही भरनी होगी। दस्तावेज की फोटोकॉपी लगानी होगी। इसके बाद आवेदन पत्र और दस्तावेज नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा।

भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें ?

इस योजना लाभ लेने के आपको ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, ऑनलाइन आवेदन के साथ आपके पास आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक है।

इस योजना के लिए पात्रता क्या है ?

इस योजना में भाग लेने के लिए यूपी का मूल निवासी होना अनिवार्य है। परिवार की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए। और बच्ची के माता पिता के पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है।

यूपी लक्ष्मी योजना की क्या विशेषताएं है ?

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए जो परिवार नामांकन करने का इच्छुक है, उसकी पढ़ाई का सारा खर्च यूपी सरकार वहन करेगी। बच्ची के इलाज के लिए भी सरकार मदद करेगी। विवाह योग्य लड़कियों के विवाह का खर्चा भी राज्य सरकार द्वारा वहां किया जा सकेगा।

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए कैसे करें ?

उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार को ऑफिशियल वेबसाइट mahilaklyan.up.nic.in पर जाना होगा। फिर वहां दिए गए आवदेन पत्र को भरना होगा। उसके बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सलग्न कर फॉर्म सबमिट कर दे।

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