UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) शुरू की गई है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है।
UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 4% ब्याज पर धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही इस योजना के तहत आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों जैसे एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग महिलाओं और पूर्व सैनिकों को पूरी राशि पर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत रोजगार प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जाएगा।
UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana का लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ केवल रोजगार स्थापित करने के लिए दिया जा रहा है। यानी अगर राज्य के बेरोजगार युवा अपना रोजगार स्थापित करना चाहते हैं तो राज्य सरकार उन्हें 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। हालाँकि, इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया है। जिसमें सामान्य वर्ग के आवेदकों को कुल राशि पर 4 फीसदी ब्याज देना होगा। वहीं एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई ब्याज नहीं देना होगा।
UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana की विशेषताएं
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत पिछड़ी, अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग महिलाओं तथा पूर्व सैनिकों को 0% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- राज्य का कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो अपना रोजगार करना चाहता है वह इस योजना के माध्यम से व्यवसाय शुरू कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एसजीएसवाई और सरकार की अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।
- यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों का स्थायी निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2024 के तहत केवल बेरोजगार युवा ही पात्र माने जायेंगे। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थियों में 50 फीसदी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति (एससी/एसटी/ओबीसी) के युवा शामिल होंगे। आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक (पोल.टेक) संस्थानों से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
अगर युवा ने कहीं काम किया है तो उसके पास अनुभव का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित पुरुष और महिलाएं दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से उन महिलाओं को भी लाभ होगा जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहती हैं। एस.जी.एस.वाई और सरकार के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवाओं को भी इस योजना के लिए आवेदन करना होगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता
- आयु प्रमाण पत्र
- जिस इकाई स्थान पर व्यवसाय शुरू किया जाना है उसके प्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति जो ग्राम प्रधान कार्यकारी अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana के लिए आवेदक यहां से आवेदन करें
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.upkvib.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न करें, क्योंकि ऐसा करने पर उनका आवेदन रद्द हो सकता है और वे इसका लाभ पाने से वंचित हो सकते हैं।
UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana के लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया
इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/शासन द्वारा समय-समय पर गठित चयन समिति अथवा अन्य हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर राज्य वित्त पोषित योजना/योजनाएँ। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी ने ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध है तथा वह मूलतः गांव का निवासी है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है।
अगर आप भी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (UP Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana) से जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करें। इस योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई, संप्रति, आयुक्त, खादी एवं ग्रामोद्योग, भारत सरकार, मुंबई द्वारा समय-समय पर चिन्हित उद्योग एवं सेवा गतिविधियों से संबंधित नाबार्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं ग्रामोद्योग इकाइयों की परियोजनाएं हैं। स्थानीय उपायुक्त के अनुसार इनकी कीमत 10.00 लाख रुपये तक है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरू हुई ?
2023 मे
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का शुभारम्भ 2023 मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के शिक्षित गरीब बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर गॉव में ही उपलब्ध प्रदान करने के लिए किया गया है ।
क्या शहरी क्षेत्र के नागरिक भी इस योजना के लिए पात्र होते हैं ?
नहीं
क्या इस योजना में महिलाये भी लाभ ले सकती हैं ?
जी हां। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित पुरुष व महिलाएं दोनो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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